Monday, 24 August 2020

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित पढ़िए खबर

जयपुर, 24 अगस्त@मालवा आजतक नीमच
राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन)  विधेयक,  2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इससे पहले संसदीय मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। इसके बाद विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों पर प्रकाश डालते हुए श्री धारीवाल ने बताया कि व्यापारी राज्य के मण्डी क्षेत्र में अन्य राज्यों से अधिसूचित कृषि उपज लाते हैं किन्तु वे मण्डी फीस इस आधार पर संदत्त नहीं करते है कि संव्यवहार राज्य के बाहर किया गया था। राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38) में इसके संबंध में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं हैं, यद्यपि व्यापारियों द्वारा अन्य राज्यों से लायी गयी ऎसी उपज पर मण्डी फीस संदेय है क्योंकि क्रय की प्रक्रिया राज्य के भीतर पूरी की जाती है। इसलिए व्यापारियों द्वारा अन्य राज्यों से राज्य के मण्डी क्षेत्र में लायी गयी अधिसूचित कृषि उपज पर मण्डी फीस का संदाय सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 लाया गया है।
इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रचारित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।

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